भारत-नेपाल सीमा पर नया कस्टम नियम लागू, ₹100 से अधिक सामान पर लगेगा 5% से 80% शुल्क

जोगबनी (अररिया) | रिपोर्ट

भारत-नेपाल सीमा पर नेपाल सरकार द्वारा नया कस्टम ड्यूटी नियम लागू किए जाने के बाद सीमावर्ती इलाकों में हलचल तेज हो गई है। नए नियम के तहत अब भारत से नेपाल ले जाए जाने वाले ₹100 से अधिक मूल्य के सामान पर 5% से 80% तक कस्टम शुल्क देना अनिवार्य कर दिया गया है। इस नियम के लागू होने का असर खास तौर पर बिहार के अररिया जिले के जोगबनी बॉर्डर पर साफ देखा जा रहा है, जहां रोज़ाना बड़ी संख्या में लोग छोटे-मोटे व्यापार और व्यक्तिगत जरूरतों के लिए सीमा पार करते हैं।

📊 क्या है नया नियम?

नेपाल सरकार के ताज़ा फैसले के अनुसार:

₹100 तक के सामान पर कोई शुल्क नहीं

₹100 से अधिक के सामान पर 5% से 80% तक कस्टम ड्यूटी

श्रेणी के अनुसार अलग-अलग दरें लागू

👥 व्यापारियों और स्थानीय लोगों की चिंता

स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि इस फैसले से सीमा पार होने वाला छोटा व्यापार बुरी तरह प्रभावित होगा। जोगबनी और आसपास के इलाकों में रहने वाले लोग रोजमर्रा के सामान के लिए एक-दूसरे के देश पर निर्भर रहते हैं।

व्यापारियों के मुताबिक:

छोटे दुकानदारों की आय पर असर पड़ेगा

आम लोगों की दैनिक जरूरतें महंगी हो जाएंगी

सीमा पार आवागमन में कमी आ सकती है

🤝 ‘बेटी-रोटी’ संबंधों पर भी असर की आशंका

भारत और नेपाल के बीच वर्षों से सामाजिक और पारिवारिक रिश्ते ‘बेटी-रोटी’ के रूप में जाने जाते हैं। लोगों का मानना है कि इस तरह के कड़े नियम इन पारंपरिक संबंधों को भी प्रभावित कर सकते हैं।

📌 प्रशासन सतर्क, स्थिति पर नजर

सीमा पर सुरक्षा एजेंसियां और प्रशासन इस नए नियम के प्रभाव पर नजर बनाए हुए हैं। आने वाले दिनों में इसके सामाजिक और आर्थिक असर और स्पष्ट हो सकते हैं।

 

रिपोर्टर जितेंद्र चौबे         लाइव 24इंडिया न्यूज महाराजगंज 

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