19 दिसंबर 2025 से 17 जनवरी 2026 तक चलेगा विशेष अभियान
सिद्धार्थनगर 31 दिसंबर 2025 :
जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में जनपद में सड़क सुरक्षा को सुदृढ़ करने एवं दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों व घायलों की संख्या में कमी लाने के उद्देश्य से नो हेलमेट नो पेट्रोल अभियान को सख्ती से लागू किया गया है। यह विशेष अभियान 19 दिसंबर 2025 से 17 जनवरी 2026 तक प्रभावी रहेगा।
जिलाधिकारी कार्यालय से जारी आदेश के अनुसार जनपद के समस्त पेट्रोल पंप संचालकों एवं स्वामियों को निर्देशित किया गया है कि बिना हेलमेट पहने दोपहिया वाहन चालकों व पीछे बैठे सवारों को पेट्रोल डीजल का विक्रय न किया जाए। साथ ही सभी पेट्रोल पंप परिसरों में उक्त आदेश से संबंधित बड़े बड़े होर्डिंग एवं सूचना बोर्ड लगाए जाने के निर्देश दिए गए हैं।
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 129 एवं उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली 1988 के नियम 201 के तहत हेलमेट पहनना अनिवार्य है। इसके उल्लंघन पर मोटर वाहन अधिनियम की धारा 177 के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई एवं जुर्माने का प्रावधान है।
जिलाधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि अभियान अवधि में सभी संबंधित विभाग पुलिस प्रशासन परिवहन विभाग खाद्य एवं आपूर्ति विभाग तथा जिला प्रशासन आपसी समन्वय से अभियान का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराएं। किसी भी स्तर पर लापरवाही या उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित पेट्रोल पंप स्वामी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।
इस आदेश की प्रति आयुक्त खाद्य एवं रसद विभाग पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर समस्त उप जिलाधिकारी सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी जिला पूर्ति अधिकारी एवं जनपद के सभी पेट्रोल पंप डीलरों को अनुपालन हेतु भेजी गई है। साथ ही जिला सूचना अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि आदेश का व्यापक प्रचार प्रसार दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से कराया जाए।
प्रशासन ने जनपदवासियों से अपील की है कि वे हेलमेट का अनिवार्य रूप से प्रयोग करें यातायात नियमों का पालन करें और सड़क सुरक्षा में प्रशासन का सहयोग करें।
रिपोर्टर अर्जुन अग्रहरि लाइव 24 इंडिया न्यूज़ सिद्धार्थनगर
