Vodafone idea को सुप्रीम कोर्ट से झटका: ₹45,000 करोड़ की राहत याचिका खारिज, दिवालिया होने का खतरा

Vodafone idea News: देश की तीसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन-आइडिया को सुप्रीम कोर्ट से करारा झटका लगा है। कोर्ट ने कंपनी की ₹45,000 करोड़ से अधिक के ब्याज और जुर्माने की माफी की याचिका खारिज कर दी। इससे पहले सरकार ने भी इस मांग को ठुकरा दिया था, जिसके बाद कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। इस फैसले ने कंपनी के वित्तीय संकट को और गहरा दिया है, जिससे इसके 20 करोड़ से अधिक ग्राहकों पर असर पड़ सकता है।

भारी वित्तीय बोझ

वोडाफोन-आइडिया पर ₹83,400 करोड़ की AGR (एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू) देनदारी है, जिसमें ₹12,797 करोड़ मूल राशि, ₹28,294 करोड़ ब्याज, ₹6,012 करोड़ जुर्माना और ₹11,151 करोड़ जुर्माने पर ब्याज शामिल है। दिसंबर 2024 तक कंपनी का कुल कर्ज ₹2.27 लाख करोड़ को पार कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने कंपनी के परिचालन और वित्तीय स्थिरता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

दिवालिया होने का खतरा

कंपनी के CEO अक्षय मूंदड़ा ने चेतावनी दी थी कि यदि राहत नहीं मिली, तो वोडाफोन-आइडिया वित्तीय वर्ष 2025-26 के बाद परिचालन जारी नहीं रख पाएगी। उन्होंने कहा कि कंपनी को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) में दिवाला प्रक्रिया शुरू करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। कोर्ट के फैसले ने इस जोखिम को और बढ़ा दिया है।

ग्राहकों और बाजार पर असर

वोडाफोन-आइडिया के 20 करोड़ से अधिक ग्राहकों को ऑपरेशन बंद होने की स्थिति में बड़ा झटका लगेगा। कंपनी ने याचिका में तर्क दिया था कि सरकार ने AGR और स्पेक्ट्रम बकाए के बदले 49% इक्विटी हासिल की है, जिससे वह कंपनी की साझेदार है। इसलिए, ब्याज और जुर्माना माफ करके कंपनी को बचाना चाहिए। हालांकि, राहत न मिलने से कंपनी का मार्केट शेयर प्रभावित हो सकता है, जिससे जियो और एयरटेल का वर्चस्व बढ़ेगा।

कंपनी की रणनीति

वोडाफोन-आइडिया अब फंड जुटाने और निवेशकों को आकर्षित करने पर ध्यान देगी। हाल ही में कुमार मंगलम बिड़ला की कंपनी से अतिरिक्त शेयरों के जरिए और वोडाफोन ग्रुप से ₹2,000 करोड़ जुटाने की योजना बनाई गई थी। यदि कंपनी इस संकट से नहीं उबर पाई, तो भारतीय टेलीकॉम बाजार में प्रतिस्पर्धा कम हो सकती है।

Also Read:  Chrome यूजर्स के लिए सरकार की चेतावनी: तुरंत अपडेट करें, वरना हैकर्स लूट सकते हैं डेटा

Share in Your Feed

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *