राजस्थान। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने धर्मांतरण और लव जिहाद को रोकने के लिए एक बिल पेश किया है। इस बिल में धर्मांतरण के लिए मजबूर करने या धोखे से धर्मांतरण करने पर 10 साल तक की सजा का प्रावधान है।
बिल के अनुसार,
यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को धोखे से या मजबूर करके धर्मांतरण के लिए मजबूर करता है, तो उसे 10 साल तक की सजा और जुर्माना लगाया जा सकता है।
बिल का मुख्य उद्देश्य
इस बिल का मुख्य उद्देश्य धर्मांतरण और लव जिहाद को रोकना है। सरकार का कहना है कि यह बिल धर्मांतरण के खिलाफ एक मजबूत कानून प्रदान करेगा और लोगों को अपने धर्म को स्वतंत्र रूप से चुनने की अनुमति देगा।
हालांकि, विपक्षी दलों ने इस बिल का विरोध किया है और कहा है कि यह बिल धर्मांतरण को रोकने के बजाय लोगों की स्वतंत्रता को सीमित करेगा।