सिद्धार्थनगर: जनपद सिद्धार्थनगर में सड़क सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने हेतु प्रशासन ने एक बार फिर “नो हेलमेट, नो फ्यूल” नीति को सख्ती से लागू करने का निर्देश जारी किया है। जिलाधिकारी डॉ. राजा गणपति आर के आदेशानुसार, अब बिना हेलमेट पहने दोपहिया वाहन चालकों अथवा उनके सहयात्रियों को किसी भी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल नहीं मिलेगा।
हालांकि, यह निर्देश पूर्व में भी दिनांक 10 जनवरी 2025 को जारी किया गया था, लेकिन निरीक्षण में यह पाया गया कि कई पेट्रोल पंपों पर नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है और बिना हेलमेट वाहन चालकों को पेट्रोल दिया जा रहा है। प्रशासन ने इसे गम्भीर लापरवाही मानते हुए अब कड़ा रुख अपनाया है।
जारी किए गए मुख्य निर्देश:
कोई भी दोपहिया वाहन चालक या उसका सहयात्री यदि हेलमेट नहीं पहने हैं, तो उन्हें पेट्रोल नहीं दिया जाएगा।
सभी पेट्रोल पंपों पर “बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं मिलेगा” का स्पष्ट बोर्ड/होल्डिंग लगाना अनिवार्य किया गया है।
पेट्रोल पंपों पर लगे सीसीटीवी कैमरे और फोटोग्राफ्स के माध्यम से सतत निगरानी की जाएगी।
नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित पेट्रोल पंप का लाइसेंस निरस्त किया जाएगा।
⚖️ कानूनी आधार:
यह निर्देश मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 129 तथा उत्तर प्रदेश मोटरयान नियम 1988 की धारा 201 अनिवार्य है तथा इसका उल्लंघन केंद्रीय मोटरयान अधिनियम1988 की धारा 177 की तहत दंडनीय अपराध है, जिसमें जुर्माने का भी प्रावधान है।
🧾 जिम्मेदारी का निर्धारण:
इस नियम के अनुपालन हेतु पुलिस अधीक्षक, अपर जिलाधिकारी, समस्त उप जिलाधिकारी, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी तथा जिला पूर्ति अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि वे अपने-अपने स्तर पर इस अभियान की कड़ाई से निगरानी एवं क्रियान्वयन सुनिश्चित करें।
🗞️ जनहित में अपील:
प्रशासन द्वारा यह भी अनुरोध किया गया है कि यह सूचना जनहित में सभी दैनिक समाचार पत्रों में नि:शुल्क प्रकाशित की जाए, ताकि आमजन को इस नियम की जानकारी समय रहते मिल सके और सड़क हादसों को रोका जा सके।
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