Lucknow News : उत्तर प्रदेश सरकार ने पोस्टमार्टम प्रक्रिया को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। अब राज्य में किसी भी शव का पोस्टमार्टम अधिकतम 4 घंटे के भीतर अनिवार्य रूप से पूरा करना होगा। डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने यह नई गाइडलाइन जारी की है, जिसका उद्देश्य दुःख की घड़ी में परिजनों की पीड़ा को कम करना और प्रशासनिक संवेदनशीलता को बढ़ाना है।
राज्य सरकार ने सभी जिलों के पोस्टमार्टम हाउस में यह नई व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू करने के निर्देश दिए हैं। समयसीमा का पालन न करने पर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। डिप्टी सीएम ने स्पष्ट किया कि प्रशासन को अब समयबद्ध और संवेदनशील व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी, ताकि मृतकों के परिजनों को अनावश्यक देरी और मानसिक कष्ट से न गुजरना पड़े। Reported by Manoj Awasthi
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