GST काउंसिल का बड़ा फैसला: 12% और 28% स्लैब हटाए गए, 22 सितंबर से नया टैक्स स्ट्रक्चर लागू

नई दिल्ली: 56वीं GST काउंसिल की बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐतिहासिक निर्णय की घोषणा की। बैठक में 12% और 28% GST स्लैब हटाने का प्रस्ताव मंजूर कर दिया गया है। अब केवल 5% और 18% टैक्स स्लैब रहेंगे। यह नया टैक्स स्ट्रक्चर 22 सितंबर से लागू होगा।

निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस बदलाव से लगभग 175 वस्तुएं सस्ती होंगी। इसके अलावा हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर GST समाप्त कर दिया गया है।

नए टैक्स नियमों में दूध, रोटी, पिज्जा ब्रेड, छेना सहित कई फूड आइटम GST फ्री होंगे। सीमेंट पर टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। वहीं लग्जरी आइटम्स और तंबाकू उत्पादों पर 40% GST लगाया जाएगा।

गौरतलब है कि यह बैठक पहले दो दिन 3-4 सितंबर निर्धारित थी लेकिन इसे सिर्फ एक दिन में समाप्त कर दिया गया।

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