सिद्धार्थनगर :
जनपद में ड्रोन के सुरक्षित उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में 3 सितम्बर 2025 को कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक आयोजित की गई। बैठक में उत्तर प्रदेश ड्रोन प्रचालन सुरक्षा नीति 2023 के निर्देशों के क्रम में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
बैठक में जनपद के सभी ड्रोन संचालकों को 24 घंटे के भीतर अपने थाने पर उपस्थित होकर ड्रोन संचालन से सम्बंधित विवरण दर्ज कराने के निर्देश दिए गए। इसमें नाम, पता, मोबाइल नंबर, केंद्र/राज्य सरकार द्वारा निर्गत पहचान पत्र, ड्रोन पायलट पंजीकरण संख्या, ड्रोन का निर्माण एवं यूनिक आईडी संचालन क्षेत्र और उद्देश्य व्यावसायिक वाणिज्यिक अनुसंधान प्रशिक्षण आदि का विवरण शामिल करना अनिवार्य होगा।
सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया कि वे थाने पर अलग रजिस्टर बनाकर सभी प्रबिष्टियां दर्ज करें। यदि कोई संचालक निर्धारित समयावधि में सूचना दर्ज कराने में विफल रहता है तो उसके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।
प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे ड्रोन से जुड़ी किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और यदि कोई संदिग्ध गतिविधि दिखाई दे तो तत्काल थाना प्रभारी क्षेत्राधिकारी या उपजिलाधिकारी को सूचित करें। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया कि वह ड्रोन से जुड़ी अवैध या संदिग्ध गतिविधियों को लेकर पूरी तरह सतर्क और गंभीर है तथा जनपद के नागरिकों की सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएगा।
