दिल्ली। दिल्ली के साकेत कोर्ट ने दिया दिल्ली पुलिस को आदेश।
कट्टरपंथी पत्रकार राणा अय्यूब के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के मामले में साकेत कोर्ट ने पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है।
कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया उनके खिलाफ संज्ञेय अपराध का मामला बनता है।
राणा अय्यूब पर आरोप है कि उसने 2013 से 2017 के बीच सोशल मीडिया पर हिंदू देवी-देवताओं के बारे में आपत्तिजनक पोस्ट किए थे।