उत्तराखंड में लिव-इन रिलेशनशिप को मिली कानूनी मान्यता

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उत्तराखंड में लिव-इन रिलेशनशिप को मिली कानूनी मान्यता

पहला पंजीकरण हुआ, सीएम ने जताई खुशी

उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू होने के एक हफ्ते बाद, लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़ों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। पहली बार किसी जोड़े को लिव-इन रिलेशनशिप में रहने के लिए कानूनी मान्यता मिल गई है और उनका पंजीकरण भी हो गया है।

देहरादून के रहने वाले इस जोड़े ने आवेदन किया था, जिसके बाद 16 पन्नों का फॉर्म भरने और जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद उन्हें साथ रहने की अनुमति मिल गई है।

पंजीकरण के लिए आवेदन

देहरादून के अलावा एक और जिले से दो और जोड़ों ने लिव-इन रिलेशनशिप के पंजीकरण के लिए आवेदन किया है। फिलहाल, पुलिस और प्रशासन की तरफ से उनकी जांच की जा रही है।

सीएम धामी ने जताई खुशी

राज्य में पहले लिव-इन रिलेशनशिप कपल को मंजूरी मिलने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि यूसीसी के आने से उत्तराखंड में सभी को समानता का अधिकार मिलेगा।

गोपनीयता का दावा, चिंताएं बरकरार

सरकार का दावा है कि लिव-इन में रहने के लिए दी गई जानकारी पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी। हालांकि, कुछ लोगों का मानना है कि इससे उनकी प्राइवेसी को खतरा है।

चर्चा का विषय

बहरहाल, यूसीसी को लेकर बहस के बीच लिव-इन का पहला रजिस्ट्रेशन पूरे राज्य में चर्चा का विषय बना हुआ है।


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