नूंह : हरियाणा के नूंह (मेवात) जिले में आज होने वाली ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा को देखते हुए प्रशासन ने कड़े सुरक्षा इंतजाम किए हैं। 2023 में इस यात्रा के दौरान हुई हिंसा, जिसमें 7 लोगों की मौत और 200 से अधिक लोग घायल हुए थे, को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कई सख्त कदम उठाए हैं। इनमें 24 घंटे के लिए इंटरनेट और बल्क SMS सेवाओं पर रोक, सभी स्कूलों की छुट्टी, नॉन-वेज भोजन की बिक्री पर प्रतिबंध, और ड्रोन समेत अन्य उपकरणों पर रोक शामिल है।
सुरक्षा व्यवस्था और प्रतिबंध
नूंह पुलिस ने यात्रा को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। नूंह के पुलिस अधीक्षक (SP) राजेश कुमार ने बताया कि 2,500 पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवानों को तैनात किया गया है। इसके अलावा, 14 उप पुलिस अधीक्षक (DSPs), 28 चेकपॉइंट्स, स्नाइपर डॉग्स, बम निरोधक दस्ते, घुड़सवार पुलिस, कमांडो यूनिट्स, चार ड्रोन और 21 वीडियो कैमरे निगरानी के लिए लगाए गए हैं।
हरियाणा गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव सुमिता मिश्रा ने 13 जुलाई को आदेश जारी कर नूंह में 24 घंटे (13 जुलाई रात 9 बजे से 14 जुलाई रात 9 बजे तक) के लिए मोबाइल इंटरनेट, बल्क SMS (बैंकिंग और रिचार्ज को छोड़कर), और डोंगल सेवाओं को निलंबित कर दिया। यह कदम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक और X के जरिए अफवाहें और गलत सूचनाएं फैलने से रोकने के लिए उठाया गया है।
जिला मजिस्ट्रेट विश्राम कुमार मीणा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी कर सभी प्रकार के हथियारों—जैसे लाइसेंसी हथियार, तलवार, लाठी, त्रिशूल, छड़, चाकू और जंजीर—के ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। केवल सिख समुदाय के म्यान वाले कृपाण को छूट दी गई है।
स्कूल बंद और नॉन-वेज पर रोक
यात्रा के मद्देनजर नूंह जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूलों को 14 जुलाई को बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। डिप्टी कमिश्नर विश्राम कुमार मीणा ने कहा, “छात्रों की सुरक्षा और प्रशासनिक सुविधा के लिए यह निर्णय लिया गया है।” जिला शिक्षा अधिकारी को आदेशों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
यात्रा मार्ग पर नॉन-वेज भोजन की बिक्री और प्रदर्शन पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। नल्हड़ महादेव मंदिर से फिरोजपुर झिरका के झिरकेश्वर महादेव मंदिर और सिंगार गांव के सिंगार मंदिर तक के रास्ते में मांस, मछली आदि की बिक्री और सार्वजनिक प्रदर्शन 6 बजे सुबह से आधी रात तक प्रतिबंधित रहेगा। धार्मिक स्थलों के आसपास की दुकानों और भोजनालयों पर भी यह नियम लागू है। मांस की दुकानें 24 जुलाई तक बंद रहेंगी।
अन्य प्रतिबंध
सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए प्रशासन ने ड्रोन, माइक्रोलाइट्स, विमान, ग्लाइडर, हॉट एयर बैलून, पतंग, चीनी माइक्रोलाइट्स और आतिशबाजी पर रोक लगा दी है। इसके अलावा, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले या समुदाय-विशेष के खिलाफ संवेदनशील सामग्री वाले डीजे, लाउडस्पीकर और ध्वनि-विस्तारक उपकरणों के उपयोग पर भी प्रतिबंध है। पेट्रोल पंपों पर 14 जुलाई को सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक बोतलों या खुले कंटेनरों में पेट्रोल/डीजल की बिक्री पर रोक रहेगी।
2023 की हिंसा और सतर्कता
2023 में ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा के दौरान नूंह में भीड़ द्वारा विश्व हिंदू परिषद (VHP) की शोभायात्रा पर हमला हुआ था, जिसमें दो होमगार्ड और एक मस्जिद के नायब इमाम सहित सात लोगों की मौत हुई थी। गुरुग्राम में भी हिंसा भड़की थी, जिसमें 200 से अधिक लोग घायल हुए थे। इस हिंसा को गौ-रक्षक मोनू मानेसर की मौजूदगी की अफवाह से जोड़ा गया था। इस बार प्रशासन ने गौ-रक्षक बिट्टू बजरंगी को यात्रा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी और उनके सोशल मीडिया खातों को निलंबित कर दिया है।
अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कानून और व्यवस्था) संजय कुमार ने सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा की और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। उन्होंने कहा, “सोशल मीडिया पर गलत सूचनाएं फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।” एक विशेष सोशल मीडिया निगरानी सेल भी सक्रिय की गई है।
यह भी पढ़ें – पाकिस्तानी पत्रकार हीरा बतूल ने ज्योति मल्होत्रा की जासूसी में गिरफ्तारी का किया विरोध