मथुरा: उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक ऑटो चालक इमरान पर 23 हिंदू लड़कियों को प्रेमजाल में फंसाने और उनकी अश्लील तस्वीरों के जरिए ब्लैकमेल करने का आरोप लगा है। पुलिस ने इमरान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। उसने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर दावा किया था कि उसने दो साल में 23 हिंदू लड़कियों को अपने जाल में फंसाया और उसका लक्ष्य 50 लड़कियों को फंसाना था।
भड़काऊ सोशल मीडिया पोस्ट से खुला राज
इमरान कोतवाली क्षेत्र के मछली मंडी का निवासी है और ऑटो चालक के रूप में काम करता है। वह हिंदू लड़कियों को निशाना बनाता था और फर्जी हिंदू पहचान का इस्तेमाल कर उनके साथ दोस्ती करता था। वह मुफ्त में स्कूल और कॉलेज जाने वाली लड़कियों को ऑटो में छोड़ता था, जिससे उनका विश्वास जीतता था। इसके बाद, वह धीरे-धीरे उनके साथ नजदीकी बढ़ाता और निजी पलों को गुप्त रूप से रिकॉर्ड कर लेता था। इन अश्लील तस्वीरों और वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर वह लड़कियों को ब्लैकमेल करता था।
इमरान की हरकतें तब सामने आईं, जब उसने बकरीद के मौके पर एक भड़काऊ वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। वीडियो में उसने हिंदुओं को धमकी देते हुए कहा, “होली पर मुसलमानों को बाहर न निकलने की सलाह दी गई थी, अब बकरीद पर हिंदू घर से न निकलें। कुर्बानी होगी और खून नालियों में बहेगा।” इस वीडियो में एक महिला मांस काटते हुए और सड़कों पर लाल पानी बहते हुए दिखाई दे रही थी। इमरान ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लिखा, “कुछ लोगों की उम्र जितनी नहीं, उतनी मेरी गर्लफ्रेंड्स हैं। दो साल में 23 बनाईं, टारगेट 50 का था।” इस स्टेटस ने संगठनों का ध्यान खींचा।
पुलिस की कार्रवाई और जांच
हिंदू संगठनों, जैसे विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल, की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने 8 जून 2025 को इमरान को गिरफ्तार किया। विश्व हिंदू परिषद के गौ रक्षा प्रमुख विष्णु चौहान ने शिकायत दर्ज की थी। मथुरा के एसएसपी श्लोक कुमार ने बताया कि इमरान के मोबाइल फोन में कई लड़कियों की अश्लील तस्वीरें और वीडियो मिले। फोन को साइबर फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है ताकि डिलीट किए गए डेटा को रिकवर किया जा सके। विष्णु चौहान ने पुलिस पर शुरूआती जांच में ढिलाई का आरोप लगाया, लेकिन पुलिस ने गहन जांच का आश्वासन दिया है। इमरान के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 351(2) (आपराधिक धमकी), 294 (अश्लील कृत्य), और IT एक्ट की धारा 67 (इलेक्ट्रॉनिक अश्लील सामग्री) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
हिंदू संगठनों का विरोध और सामाजिक प्रतिक्रिया
हिंदू संगठनों ने इस मामले को ‘लव जिहाद’ करार देते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है। X पर इस मामले ने तूल पकड़ा, जहां यूजर्स ने इसे हिंदू लड़कियों के खिलाफ सुनियोजित साजिश बताया। एक यूजर ने लिखा, “यह सिर्फ अपराध नहीं, बल्कि सामाजिक विश्वास का दुरुपयोग है।” कई लोगों ने मथुरा पुलिस से पीड़िताओं की पहचान और सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की।
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