महाराजगंज: जिले में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पूर्व भाजपा नेता राही मासूम रजा को दुष्कर्म और छेड़छाड़ के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने पीड़िता और उसकी बहन के बयान, मेडिकल रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर यह फैसला सुनाया।
क्या है पूरा मामला?
मामला महाराजगंज जिले का है, जहां एक किशोरी के पिता ठेला लगाकर अपना जीवन यापन करता था। आरोप है कि राही मासूम रजा की नजर इस परिवार पर पड़ी और उसने किशोरी को अपने जाल में फंसाने की कोशिश की। जब पीड़िता ने विरोध किया, तो उसने दुष्कर्म किया और उसकी बहन से भी छेड़छाड़ की।
पुलिस जांच और कोर्ट का फैसला
पीड़ित परिवार ने तत्काल पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद राही मासूम रजा को गिरफ्तार किया गया। कोर्ट में चले मुकदमे के दौरान सभी सबूत आरोपी के खिलाफ साबित हुए, जिसके आधार पर न्यायालय ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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न्याय मिलने के बाद पीड़िता का बयान
सजा के ऐलान के बाद पीड़िता और उसके परिवार ने संतोष जाहिर किया। उन्होंने कहा कि न्याय प्रणाली पर उनका विश्वास कायम है और इस फैसले से अन्य पीड़ितों को भी हिम्मत मिलेगी।
भाजपा से पहले ही हो चुका था निष्कासन
गौरतलब है कि मामले के उजागर होने के बाद भाजपा ने राही मासूम रजा को पार्टी से निष्कासित कर दिया था। पार्टी का कहना है कि वह ऐसे किसी भी अपराधी का समर्थन नहीं करती है और कानून को अपना काम करने दिया गया।
पुलिस प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि यदि किसी के साथ इस तरह की कोई घटना होती है, तो वे बेझिझक शिकायत करें।