गुजरातः अहमदाबाद में वक्फ बोर्ड के तहत पंजीकृत दो ट्रस्टों की जमीन पर बनी दुकानों और घरों से 17 वर्षों तक अवैध रूप से किराया वसूलने के मामले में पुलिस ने पांच लोगों को गिरफ्तार किया है। गायकवाड़ हवेली थाने में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, कांचनी मस्जिद ट्रस्ट और शाह बाड़ा कसम ट्रस्ट की संपत्तियों पर बने करीब 100 घरों और दुकानों से जालसाजों ने किराया वसूला। यह घोटाला तब सामने आया जब वक्फ बोर्ड ने संपत्तियों की जांच शुरू की।
स्वयं को ट्रस्टी बताकर ठगी
पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) भरत राठौड़ ने बताया कि आरोपियों ने खुद को ट्रस्ट का ट्रस्टी बताकर किराएदारों से लाखों रुपये वसूले। ये संपत्तियां वक्फ बोर्ड के तहत पंजीकृत हैं, और किराए का पैसा ट्रस्ट के सामाजिक कार्यों के लिए उपयोग होना चाहिए था। इसके बजाय, आरोपियों ने निजी लाभ के लिए इसका दुरुपयोग किया। पुलिस ने दस्तावेजों की जांच और स्थानीय किराएदारों से पूछताछ के आधार पर इन्हें गिरफ्तार किया।
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जांच और आगे की कार्रवाई
पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। डीसीपी राठौड़ ने कहा कि संपत्तियों के दस्तावेज और वित्तीय लेनदेन की गहन जांच की जा रही है ताकि घोटाले की पूरी राशि और अन्य संलिप्त लोगों का पता लगाया जा सके। वक्फ बोर्ड ने इस कार्रवाई का स्वागत किया और कहा कि ऐसी गतिविधियों पर सख्ती से रोक लगाई जाएगी। यह घटना वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता की जरूरत को रेखांकित करती है।